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न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशें लागू न होने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज , मुख्य वित्त सचिव तलब 

शिवानी जैन एडवोकेट की रिपोर्ट

‘ न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशें लागू न होने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज , मुख्य वित्त सचिव तलब

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक वेतन आयोग ( एसएनजेपीसी ) की सिफारिशें लागू ने होने पर राज्यों को मुख्य सचिव और वित्त सचिवों को तलब कर लिया है । हालांकि कई राज्यों ने न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन कर लिया है , जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्यों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है । मध्य प्रदेश , तमिलनाडु , मेघालय और हिमाचल प्रदेश न्यायिक आयोग की सिफारिशों के तहत न्यायिक अधिकारियों के लिए भत्ते आदि का एलान कर दिया है । जिन राज्यों सिफारिशों को मान लिया है , उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी । सिफारिशों के अनुपालन को लेकर राज्यों सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किए हैं । इन हलफनामों पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेते हुए कहा कि मुख्य और वित्त सचिवों को अब अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं है । कोर्ट ने कहा कि हमें भी वित्त और मुख्य सचिवों को बुलाने में कोई आनंद नहीं आ रहा है , लेकिन राज्यों को वकील लगातार सुनवाई से दूर हैं ।

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